प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा भारी: आमिर खान के भांजे इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का अल्टीमेटम, जानिए OCI नियम का वो पेंच
मुख्य बिंदु
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान एक बार फिर कानूनी और प्रशासनिक संकट में घिर गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होना अभिनेता के लिए भारी पड़ गया है। मुंबई पुलिस और आव्रजन अधिकारियों की ओर से उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस (Leave India Notice) जारी किया गया है।
इस घटनाक्रम ने न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि राजनीतिक हलकों में भी बड़ी हलचल मचा दी है।
अगस्त क्रांति मैदान का वो विरोध प्रदर्शन, जिससे शुरू हुआ विवाद
पूरा मामला मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान का है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शन में अभिनेता इमरान खान अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन और कजिन ज़ैन मैरी खान के साथ पहुंचे थे।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। हालांकि, मामला तब तूल पकड़ गया जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने इस संबंध में आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इमरान खान एक अमेरिकी नागरिक हैं और विदेशी नागरिक होते हुए भी भारत की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जो कि आव्रजन (Immigration) नियमों का सीधा उल्लंघन है।
अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्ड का कानूनी गणित
इमरान खान का जन्म विस्कॉन्सिन (अमेरिका) में हुआ था, जिसके चलते उनके पास जन्म से अमेरिकी पासपोर्ट (US Citizenship) है। भारत में रहने, काम करने और आने-जाने के लिए वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड का इस्तेमाल करते हैं।
भारतीय नागरिकता अधिनियम और इमिग्रेशन गाइडलाइंस के अनुसार:
- OCI कार्ड के अधिकार: OCI धारकों को भारत में अनिश्चित काल तक रहने, काम करने और यात्रा करने की छूट मिलती है।
- सख्त पाबंदी: OCI कार्डधारकों को भारत में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि, चुनाव प्रचार, वोट देने या सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता।
इसी नियम के उल्लंघन की वजह से अधिकारियों ने उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है।
क्या रुक सकती है यह कार्रवाई? हाईकोर्ट जाने की तैयारी
11 साल के लंबे अंतराल के बाद फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ से कमबैक करने जा रहे इमरान खान के लिए यह कानूनी नोटिस एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद भी अभिनेता के पास न्यायिक रास्ते खुले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान इस ‘लीव इंडिया’ नोटिस और आव्रजन कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं।
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