CJP संस्थापक अभिजीत दीपके को बड़ी राहत: कोर्ट से मिली सशर्त जमानत, भरना पड़ा ‘पीस बॉन्ड’
मुख्य बिंदु
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें कड़ी शर्तों और मुचलके के आधार पर जमानत दे दी है, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है।
क्यों हुई थी गिरफ्तारी?
अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़ा पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार रहा:
- तिरंगा मार्च और प्रदर्शन: दिल्ली में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च और अन्य विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस ने कार्रवाई की थी।
- शांति भंग का मामला: दिल्ली पुलिस ने शांति भंग करने की आशंका के तहत कानूनी धाराओं (बीएनएसएस की धारा 126/170) के तहत उन्हें हिरासत में लिया था और बाद में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
अदालत से मिली सशर्त जमानत
मंदिर मार्ग स्थित एसीएम कोर्ट में शनिवार को दोनों पक्षों के बीच लंबी कानूनी बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने निर्देश जारी किए:
- पीस बॉन्ड (शांति मुचलका): कोर्ट ने अभिजीत दीपके को ‘पीस बॉन्ड’ पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया।
- एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त: जमानत की मुख्य शर्तों के तहत उन्हें अगले एक साल तक पूरी तरह शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी तरह के उल्लंघन से बचने की हिदायत दी गई है।
अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया।
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